बिलासपुर के न्यायधानी में जमीन के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने वाला शातिर भू-माफिया प्रफुल्ल झा एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी ने खुद को फर्जी मुख्तियारनामा (Power of Attorney) का धारक बताकर दूसरे की और एक मृत आदिवासी महिला की जमीन का सौदा किया और एक शख्स को 10 लाख रुपये की चपत लगा दी। सिविल लाइन थाने में आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।

“घटना का विवरण – कैसे दिया ठगी को अंजाम”
मामले की शुरुआत दयालबंद निवासी प्रार्थी विशालचंद्र केसरी की शिकायत पर हुई। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया कि आरोपी प्रफुल्ल झा ने मौजा अमेरी (तहसील सकरी) के कई खसरों की जमीनों को सामान्य वर्ग का बताकर 70 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से बेचने का सौदा 10 दिसंबर 2025 को किया था। झांसे में आकर प्रार्थी ने बैंक चेक और आरटीजीएस (RTGS) के जरिए 10 लाख रुपये एडवांस के तौर पर प्रफुल्ल झा को ट्रांसफर कर दिए थे।
“जांच में खुला बड़ा राज”
जब प्रार्थी ने इस डील की गहराई से पड़ताल की, तो होश उड़ा देने वाला सच सामने आया। जिस जमीन का सौदा किया गया था, वह राजस्व रिकॉर्ड में चंद्रकली बाई (गोंड़ जाति) के नाम पर दर्ज थी, जो कि एक आदिवासी महिला हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है। नियमानुसार आदिवासी भूमि की खरीदी-बिक्री के लिए कलेक्टर की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है, लेकिन प्रफुल्ल झा ने इस अहम कानूनी सच्चाई को पूरी तरह छिपाकर फर्जी अनुबंध तैयार किया था।
“नागपुर के ‘फर्जी मुख्तियारनामा’ का पर्दाफाश”
इतना ही नहीं, आरोपी ने मसानगंज और तोरवा के कीमती भूखंडों के अनुबंध के लिए नागपुर में 29 जनवरी 2021 को पंजीकृत एक ‘आम मुख्तियारनामा’ का हवाला दिया था। खुद को मालिकों का अधिकृत विक्रेता बताने वाले इस दस्तावेज की जब पुलिस ने जांच की, तो वह पूरी तरह कूटरचित और फर्जी पाया गया।
“चार महीने पहले भी दर्ज हुआ था 420 का मामला”
पुलिस की गिरफ्त में आया प्रफुल्ल झा कोई नया खिलाड़ी नहीं है। शहर में इसका आपराधिक इतिहास रहा है। महज चार महीने पहले यानी 10 मई 2026 को भी थाना सिविल लाइन में इसके खिलाफ धोखाधड़ी (धारा 420) का मामला दर्ज किया गया था। जब पीड़ित विशालचंद्र केसरी को इस पुराने फर्जीवाड़े की भनक लगी, तो उन्हें समझ आया कि वे एक बड़े जालसाज के चंगुल में फंस चुके हैं। आरोपी बार-बार रजिस्ट्री टाल रहा था और फोन बंद कर रहा था, जिसके बाद मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा।
“पुलिस की सक्त कार्यवाही”
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी प्रफुल्ल झा (उम्र 48 वर्ष, निवासी भारतीय नगर, बिलासपुर) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336, 338 और 340 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। फिलहाल, पुलिस आरोपी के अन्य काले कारनामों और उसकी संपत्तियों की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है।

